Article 35A Or Article 370 Kya Hai? – अनुच्छेद 35A और 370 को मिलने वाले अधिकार व इसे हटाने के कारण!

भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसका संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इस संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 22 भाग है...

Editorial Team

Article-35a & 370

भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसका संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इस संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 22 भाग है जो भारत में सभी प्रकार की कानूनी व्यवस्थाएं बनाए रखने में मदद करते है। भारत के संविधान में व्यक्ति, वस्तु, स्थान, राज्य आदि के अधिकार और नियम-कानून दर्ज है। सरकार तय करती है, कि किस जगह किस तरह के अधिकार और नियम लाना चाहिए और किस जगह से पहले के अधिकार और नियम को हटाना चाहिए है। आपने कुछ समय पहले जम्मू-कश्मीर से Article 35A को हटाए जाने की खबर ज़रूर देखी या सुनी होगी, तभी से हमें कई कमेंट आ रही है Article 35A पर पोस्ट लिखने के लिए, इसीलिए आज हम आपको Article 35A Of Indian Constitution के बारे में बताने वाले है।

जम्मू-कश्मीर भारत के उत्तर में स्थित एक राज्य है। जिसके कुछ हिस्सों पर एक तरफ से पाकिस्तान और एक तरफ से चीन कब्ज़ा करके बैठा है। Article 35A Kashmir की सरकार और भारत के राष्ट्रपति की सहमति से 14 मई 1954 में लागू किया गया था। इसकी वजह से वहाँ की राज्य सरकार और वहाँ रहने वाले लोगों को कई विशेष अधिकार मिलते है जो भारत के किसी अन्य राज्य को नहीं मिलते है। लेकिन इसी साल जम्मू-कश्मीर से Article 35A और Article 370 को हटा दिया गया है। अगर आप, Article 35A Kya Hai और Article 35A Kab Lagu Hua था की जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो हमारे साथ बने रहिए।

Article 35A or Article 370 Kya Hai

Article 35A Kya Hota Hai

अनुच्छेद 35A भारत के संविधान में उपस्थित एक प्रावधान है जो जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष अधिकार प्रदान करता है। इस अनुच्छेद की वजह से जम्मू-कश्मीर की विधान-मंडल यह तय कर सकती है कि वहाँ का स्थाई निवासी कौन होगा, किन लोगों को सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों के लिए आरक्षण मिलेगा, किन लोगों को जम्मू-कश्मीर में संपत्ति ख़रीदने का अधिकार होगा, जम्मू-कश्मीर के विधान सभा चुनाव में कौन व्यक्ति वोट डाल सकता है, किस व्यक्ति को छात्रवृत्ति या अन्य कोई सार्वजनिक सहायता मिलेगी और किन संस्थाओं को सामाजिक कल्याण कार्यक्रम के लिए लाभ मिलेगा आदि। अनुच्छेद 35A जिस भी राज्य में लगा होता है। वहाँ की राज्य सरकार अपने हिसाब से वहाँ के किसी भी कानून में फेर बदल कर सकती है और ऐसा करने पर भारत की कोई भी कोर्ट उस राज्य पर आपत्ति नहीं दिखा सकती है।

डॉ.राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। उन्ही के आदेश पर सन 1954 के समय अनुच्छेद 35A को भारतीय संविधान में जगह मिली थी। Article 35A को भारतीय संविधान के विवाद-ग्रस्त अनुच्छेद 370 में रखा गया है। इसी अनुच्छेद के करण जम्मू-कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा मिलता है। जिसके अंतर्गत जम्मू-कश्मीर संविधान ने 17 नवंबर 1956 को वहाँ का मूल निवासी होने की परिभाषा दी। इसके अनुसार जम्मू-कश्मीर राज्य के मूल निवासी वही हो सकते है, जो 14 मई 1954 से पहले जम्मू-कश्मीर में रह रहे हो या वह व्यक्ति जो पिछले 10 सालों वहाँ निवासरत हो और अगर आपने वहाँ कानूनी तौर पर संपत्ति ख़रीद रखी हो तो इन स्थिति में आप वहाँ के मूल निवासी हो सकते है।

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Article 370 Kya Hai

भारत की स्वतंत्रता के पश्चात भारत का विलय-करण चल रहा था, उस समय जम्मू-कश्मीर राज्य की बाग-दौड़ शेख अब्दुल्ला के हाथ में थी। जम्मू-कश्मीर को भारत में विलय करने के पीछे शेख अब्दुल्ला की कुछ राजनीतिक शर्ते थी।जिसके चलते वह उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मिला। इस बातचीत के कुछ समय बाद भारत के संविधान में Article 370 जोड़ा गया, जो जम्मू-कश्मीर को विशेष अधिकार प्रदान करता है। जिसके चलते भारतीय संसद या केंद्र सरकार का इस राज्य पर ज़्यादा अधिकार नहीं रह जाता है।

Difference Between Article 35A And 370

Article 35A And Article 370 दोनों ही भारत के संविधान के विशेष अनुच्छेद है। यह अनुच्छेद जिस भी राज्य पर लागू होते है। उस राज्य सरकार को कई अधिकार मिल जाते है। यह अनुच्छेद कुछ समय पहले तक जम्मू-कश्मीर राज्य में लागू थे। तो चलिए जानते है, यह अनुच्छेद जम्मू-कश्मीर को किस तरह इतना खास बनाते थे।

What Is Article 35A

  • इसके जरिए जम्मू-कश्मीर राज्य की विधानसभा को यह अधिकार मिलता है, कि वहाँ का स्थायी निवासी कौन होगा।
  • Article 35A को भारत के पहले राष्ट्रपति के आदेश पर सन 1954 में भारत के संविधान में जगह मिली थी।
  • अगर जम्मू-कश्मीर राज्य की कोई स्थायी निवासी महिला किसी दूसरे राज्य में व्यक्ति से विवाह कर लेती है तो उसकी जम्मू-कश्मीर की नागरिकता खत्म हो जाएगी।
  • अनुच्छेद 370 के तहत भारत के राष्ट्रपति को अधिकार मिलता है, कि वह अपने आदेश पर किसी भी अनुच्छेद को संविधान में जोड़ सके है। इसी अधिकार के तहत अनुच्छेद 35A संविधान में जोड़ा गया था।
  • जम्मू-कश्मीर के स्थायी निवासी ही वहाँ जमीन खरीद सकते है, सरकारी नौकरी कर सकते है और चुनाव में वोट डाल सकते है।

What Is Article 370

  • जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 लागू होने की वजह से केंद्र सरकार वहाँ रक्षा, विदेशी मामले और संचार विषय से संबंधित कानून ही लागू कर सकती है, लेकिन अन्य किसी क़ानून को वहाँ लागू करने के लिए केंद्र सरकार को जम्मू-कश्मीर की राज्य सरकार से सहमति लेना ज़रूरी है।
  • जम्मू-कश्मीर के सभी स्थाई निवासियों के पास भारत और जम्मू-कश्मीर दोनों ही जगह की नागरिकता होती है।
  • जम्मू-कश्मीर भारत का एक हिस्सा है, लेकिन जम्मू-कश्मीर का राष्ट्रध्वज अलग है। वहाँ के सभी व्यक्तियों को भारत के राष्ट्रीय ध्वज का आदर-सम्मान करना भी अनिवार्य है।
  • Article 370 के कारण भारतीय संविधान में उपस्थित धारा 356 जम्मू-कश्मीर राज्य पर लागू नही होती है
  • जम्मू-कश्मीर का संविधान उसे विशेष अधिकार प्राप्त करवाता है लेकिन भारत के राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि वह इस संविधान और अनुच्छेद को ख़ारिज कर सकता है।

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Article 35A के विशेष प्रावधान

  • इस अनुच्छेद के तहत जम्मू-कश्मीर में कोई भी दूसरे राज्य का व्यक्ति भूमि नहीं खरीद सकता है।
  • अगर आप भारत के किसी दूसरे राज्य के निवासी है तो उस स्थिति में आप जम्मू-कश्मीर के मूल निवासी नहीं बन सकते है, साथ ही आप वहाँ के चुनावों में भी वोट नहीं डाल सकते है।
  • जम्मू-कश्मीर में रहने वाली कोई स्थायी लड़की अगर भारत के किसी दूसरे राज्य के लड़के से विवाह करती है तो उस लड़की को जम्मू-कश्मीर से मिलने वाले सभी अधिकार खत्म हो जाते है और उसके बच्चों को भी वहाँ कोई अधिकार नही मिलते है।
  • Article 35A भारत के अन्य राज्यों के लोगों के साथ भेदभाव करता है क्योंकि इस अनुच्छेद की वजह से भारत के लोग जम्मू-कश्मीर के स्थाई निवासी की पात्रता नहीं प्राप्त कर सकते है। लेकिन वहाँ पाकिस्तान से आए घुसपैठियों को वहाँ की नागरिकता दे जाती है, और अभी कुछ समय पहले म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमान को भी जम्मू-कश्मीर ने वहाँ रहने की इजाज़त दे दी है।

जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 35A और अनुच्छेद 370 से मिले कुछ अधिकार

  • जम्मू-कश्मीर में धारा 356 लागू नहीं होती है। जिसके चलते वहाँ राष्ट्रपति शासन के बजाय राज्यपाल शासन लगता है।
  • धारा 360 के जरिए भारत या भारत के किसी भी राज्य में आपातकाल लगाया जा सकता है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 की वजह से धारा 360 लागू नही होती है।
  • जम्मू-कश्मीर भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जहाँ की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है।
  • अनुच्छेद 370 की वजह से भारतीय संविधान के नीति निर्देशक जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं होते है और इसकी वजह से कश्मीर के अंदर आरटीआई जैसा क़ानून भी काम नहीं करता है।
  • अगर कोई पाकिस्तानी लड़का जम्मू-कश्मीर की किसी लड़की से शादी करके वहाँ बस जाता है तो उसे जम्मू-कश्मीर की सरकार वहाँ की नागरिकता प्रदान कर देती है। जिस वजह से वह भारत का नागरिक भी बन जाता है।
  • भारत का जम्मू-कश्मीर एक ऐसा राज्य है। जहाँ पर भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों जैसे- राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज जैसी कई चीजों का अपमान करने को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया है।

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अनुच्छेद 35A को हटाने के कारण

  • अनुच्छेद 35A की आड़ में जम्मू-कश्मीर की राज्य सरकार ने सभी भारतीय नागरिकों को वहाँ की नागरिकता से वंचित कर दिया गया है। जिसमे 80% पिछड़ा वर्ग के परिवार और दलित हिंदू परिवार थे।
  • इस अनुच्छेद के हटाने का कारण यह भी हो सकता है कि इसे संसद के जरिए ना तो लगाया गया था और ना ही हटाया जा सकता था।
  • इसे हटाने की एक वजह यह भी हो सकती है, कि जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। उस समय बहुत संख्या में पाकिस्तान के लोग भारत में आ कर बस थे और कुछ आज भी जम्मू-कश्मीर में रह रहे है, जिन्हे जम्मू-कश्मीर की सरकार ने वहाँ की नागरिकता दे दी है। लेकिन भारतीय लोगों को वहाँ की नागरिकता नहीं मिलती है।
  • अगर कोई लड़की विवाह करके जम्मू-कश्मीर में बस्ती है तो वहाँ की सरकार अनुच्छेद 35A की आड़ में उस लड़की के सभी अधिकार छीन लेती है। जिसके चलते कई लोगों ने इस अनुच्छेद को रद्द करने की गुहार लगाई है।

Conclusion:

अगर आप भारत के निवासी है तो आप भारत के संविधान के बारे ज़रूर जानते होंगे। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। जिसमे हर व्यक्ति, वस्तु और स्थान के अधिकार और नियम कानून लिखे है। जिनका पालन करना देश के हर व्यक्ति को अनिवार्य है। परन्तु हमारे संविधान में कुछ ऐसे अनुच्छेद भी शामिल है जो किसी राज्य और वहाँ रहने वाले लोगों को कुछ विशेष अधिकार प्रदान कर देते है तथा जो देश में बाकि किसी को भी नहीं मिल पाते है। आज हमने भी आपको कुछ इसी तरह के अनुच्छेद के बारे में जानकारी दी है जो भारत के जम्मू-कश्मीर राज्य को कुछ विशेष अधिकार प्रदान करते थे।

अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A को खारिज कर दिया है। इन अनुच्छेद के बारे में हमने आपको ऊपर पुरे विस्तार से बताया है जिसमे हमने आपको Article 35A In Hindi, Article 35A Kya Hai Hindi Me Bataye और Article 35A Ke Bare Mein Jankari प्रदान की, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपको हमारी यह महत्त्वपूर्ण जानकारी पसंद आयी हो तो हमारे आज के लेख Article 35A Hindi Mein को अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करे, धन्यवाद!

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