देश में नागरिकों को कई तरह के अधिकार प्राप्त है। कोई भी शोषित व्यक्ति इंसाफ पाने के लिए अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते है। भारत सरकार ने कर्मचारियों के साथ हो रहे शोषण के खिलाफ बहुत से तरह के लेबर लॉ बनाये है लेकिन इसकी जानकारी ना होने से बहुत से कर्मचारी इसका फायदा नहीं उठा पाते। तो यही जानकारी आज हम आपके लिए लेकर आये है जिसमें हम आपको Labour Court Kya Hai और Labour Court In Hindi में जानकारी कहाँ से प्राप्त करें यह सभी जानकारियां देंगे।
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अगर आप किसी कंपनी में नौकरी करते है और आपको वेतन नहीं मिल रहा है, आपकी कंपनी का मालिक आपको काम करने के पैसे नहीं दे रहा है तो ऐसे में आप लेबर कोर्ट ऑनलाइन कंप्लेंट दाखिल कर सकते है। दोस्तों ऐसा कई बार होता है कि कर्मचारियों का शोषण किया जाता है और अगर कर्मचारी इस पर आवाज़ नहीं उठाते तो मालिक कर्मचारी का फायदा उठाते है। चलिए अब आगे जानते है Labour Court Application Format in Hindi में दी गयी महत्वपूर्ण जानकारी।
Labour Court Kya Hai
कर्मचारियों के साथ हो रहे किसी भी प्रकार के शोषण की शिकायत का निपटारा लेबर कोर्ट में ही किया जाता है। कर्मचारियों की सभी प्रकार की समस्याओं को सुनने के लिए और उनकी समस्या का समाधान करने के लिए भारत के हर राज्य में लेबर कोर्ट की स्थापना की गई है। किसी भी तरह की समस्या होने पर कर्मचारी लेबर कोर्ट में शिकायत कर सकते है। यहाँ पर आपकी सभी तरह की शिकायत का समाधान किया जाता है।
Labour Court Rules in Hindi
यदि आप किसी कंपनी के खिलाफ श्रम न्यायालय या लेबर कोर्ट में केस करने जा रहे है तो निचे बताये गए Labour Court Ke Niyam का जरूर ध्यान रखे इससे आपको केस जितने में मदद मिलेगी।
- मातृत्व व लाभ संशोधन अधिनियम:- मातृत्व अवकाश को पूरे वेतन के साथ 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है।
- बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 में संशोधन:- इसके अंतर्गत बोनस के भुगतान की पात्रता सीमा 10,000 रूपये से बढ़ाकर 21,000 कर दी गई है।
- मजदूरी भुगतान अधिनियम 2017:- वेतन का भुगतान चेक, नकद या उनके बैंक खाते में सीधे जमा करना।
- बाल श्रम (निषेध और नियमन) संशोधन अधिनियम 2016:- 14 साल से कम उम्र के बच्चों के रोज़गार पर पूर्ण प्रतिबंध।
- कर्मचारी क्षतिपूर्ति (संशोधन अधिनियम):- श्रमिकों को मिलने वाले अधिकारों को और भी मजबूत करने का प्रयास।
लेबर कोर्ट में शिकायत कैसे करे
How To File a Case in Labour Court Against the Employer in Hindi: यदि किसी कर्मचारी के साथ किसी भी प्रकार का शोषण होता है तो वे उसकी शिकायत श्रम न्यायालय (Labour Court) में कर सकते है। इस प्रकार की जितने भी शिकायते आती है उनका निपटारा लेबर कोर्ट में ही किया जाता है। सरकार ने लोगों की समस्या के जल्द से जल्द निपटारे व समय की बचत करने के लिए ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज करने की भी व्यवस्था की गई है। लेबर कोर्ट ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने या Labour Court Me Complaint Kaise Kare के बारे में जानने के लिए आप निचे बताई गयी इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें।
- सबसे पहले आपको विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dlr/dlr.nsf/page32_en/page32_en जाना होगा। आप चाहे तो इस लिंक पर क्लिक करके सीधे इसकी वेबसाइट पर जा सकते है।
- अब आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा जिसमें पूछी गयी सभी जानकारी को आपको ध्यानपूर्वक सही-सही भरना है।
- जानकारी भरने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना ।
- सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपकी शिकायत श्रम न्यायालय के विभाग में पहुँच जाएगी। फॉर्म सबमिट करने के पश्चात आपको एक शिकायत नंबर भी दिया जाता है जिसके माध्यम से आप अपने शिकायत की स्थति का पता कर सकते है।
जाने Labour Court Rules in Hindi PDF
Labour Court Kaha Par Hai
भारत सरकार द्वारा अलग-अलग जगहों पर श्रम अदालत की स्थापना की गई है जिसमें से कुछ प्रमुख जगहों पर स्थित अदालत की लिस्ट इस प्रकार है:
दिल्ली | जबलपुर (मध्यप्रदेश) |
आसनसोल (पश्चिम बंगाल) | चंडीगढ़ (पंजाब) |
कानपुर (उत्तरप्रदेश) | गुवाहाटी (असम) |
लखनऊ (उत्तरप्रदेश) | अहमदाबाद (गुजरात) |
हैदराबाद (आंध्रप्रदेश) | मुंबई (महाराष्ट्र) |
नागपुर (महाराष्ट्र) | धनबाद (झारखंड) |
चेन्नई (तमिलनाडु) | जयपुर (राजस्थान) |
Conclusion
तो दोस्तों ये थी लेबर कोर्ट के बारे में जानकारी, जिसमें हमने जाना कि लेबर कोर्ट क्या है? और Labour Court Me Case Kaise Kare. उम्मीद करते है इस पोस्ट में आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारी आपसे यही सलाह है कि, किसी भी प्रकार की कोई भी शिकायत या कार्यवाही करने से पहले किसी अच्छे वकील से एक बार सलाह अवश्य ले लें ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना आये।
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